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Thursday, November 21, 2024

भूपेश कैबिनेट की बैठकः हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे बहाल, बर्खास्तगी आदेश शून्य, दो नगर पालिका बनेंगे, जानिए और क्या निर्णय…

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री निवास में हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक में एक ग्राम पंचायत को नगर पंचायत, नवागढ़ और अंबागढ़ को नगर पालिका का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया गया। हड़ताल में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्यवाही को शून्य घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है।

  • मुख्यमंत्री द्वारा आज कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी जो एक जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए है, उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से स्टेट पॉवर कंपनीज के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
  • छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया।
  • ग्राम पंचायत भोरिंग, जिला-महासमुंद को नगर पंचायत बनाये निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका उन्नयन किये जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • नगर पंचायत नवागढ़, जिला-बेमेतरा को नगर पालिका परिषद बनाये जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्यवाही को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया।
  • श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण के लिए आवंटित भूमि के प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक, पर्यावरण उपकर तथा अधोसंरचना उपकर में रियायत देने का निर्णय लिया गया।
  • खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मार्कफेड में प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकृत संयुक्त संचालक के 1 पद को अपर संचालक के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया।
  • लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर में अपर संचालक के दो पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
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