रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल स्कैम केस में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं कांग्रेस नेता रामप्रताप सिंह, विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया को 500-500 सौ रुपये जुर्माने के साथ जमानती वारंट जारी किया है। वहीं समन मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने वाले पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, नारायण साहू, नवनीत तिवारी, पीयूष साहू, मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी को नोटिस जारी कर जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
ED के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में चार घंटे तक बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। देवेंद्र यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की। ईडी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया। बता दें कि इस मामले में जेल में बंद तीन आरोपितों को छोड़कर सूर्यकांत तिवारी, निलंबित IAS समीर विश्नोई समेत आठ की कोर्ट में नियमित पेशी भी हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।
जेल में बंद आरोपियों से 10 जनवरी से पूछताछ
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए ईडी की ओर से लगाए गए आवेदन को न्यायाधीश ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपार शक्तियां होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने बताया, कोयला घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपितों से पूछताछ करने की अनुमति कोर्ट ने ED को दी है। 10 से 16 जनवरी तक ED की टीम सभी आरोपितों से पूछताछ करेगी। बता दें कि ED ने 540 करोड़ के कोल स्कैम का खुलासा किया है।