रायपुर। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 42% महंगाई राहत देने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (काका) ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (मामा) को पत्र लिखा है। सीएम ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के तहत महंगाई राहत के भुगतान के लिए मध्य प्रदेश से सहमति मांगी है। सीएम बघेल ने अपने पत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अधिकारियों को इस संबंध में सहमति देने निर्देश देने की बात कही है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में ‘काका’ कहकर बुलाते हैं वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान को ‘मामा’ कहकर लोग बुलाते हैं। पत्र में सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि सहमति मिलने से छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 42% महंगाई भत्ता दिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। बघेल ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत देने वित्त विभाग ने 2 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा था।
समहित मिलने पर ही मिलेगी महंगाई राहत
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को 42% महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान की सहमति आवश्यक होती है। ऐसी सहमति मिलने पर ही पेंशन राहत पर आगे की कार्यवाही की जा सकती है।
भूपेश के चिट्ठी लिखने के बाद आएगी तेजी
छत्तीसगढ़ को जैसे ही मध्यप्रदेश की सहमति मिलेगी वैसे ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी पेंशनर राहत प्रदान करने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पेंशनर संगठनों द्वारा महंगाई राहत की दर 42% करने की मांग लगातार की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सहमति नहीं मिलने की वजह से पेंशनरों को राहत देने में यह समय लगा है। सीएम भूपेश बघेल के मध्य प्रदेश के सीएम को चिट्ठी लिखे जाने के बाद कार्रवाई तेजी आने की बात कही जा रही है।