नई दिल्ली. एजेंसी। NEET और NET पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। कइयों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस बवाल के बीच मोदी सरकार ने नया कानून भी लागू कर दिया है। इस कानून के दायरे में केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी शामिल होंगी। इसके तहत सभी अपराध गैर-जमानती होंगे, लेकिन क्या ये कानून उन चिटबाजों पर लागू होगी, जिन्होंने इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। आइये जान लेते हैं।
दरअसल, नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया और कहा गया कि इसे 21 जून से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। इस कानून में 10 साल तक की सजा और एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोक परीक्षा कानून-2024 का मकसद सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता लाना और प्रतिस्पर्धा कर रहे युवाओं को गड़बड़ी नहीं होने के लिए पूरी तरह आश्वस्त करना है।
10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना
मोदी सरकार ने पेपर लीक को रोकने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी की जांच करना है। सरकार ने आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। इसे 10 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल की जेल तक बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 4 महीने पहले पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट-2024 को मंजूरी दी थी।
जानिए कानून के दायरे में कौन-कौन सी परीक्षा?
- UPSC
- SSC
- RRB (रेलवे भर्ती बोर्ड),
- IBPS बैंकिंग से जुड़े एग्जाम
- NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी)
- इस कानून के दायरे में केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी शामिल होंगी, इसके तहत सभी अपराध गैर-जमानती होंगे।
NEET के चिटबाजों पर लागू होगा नया कानून?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कानून नीट और नेट परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर लगेगा? इसका जवाब है नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगा, आइए समझाते हैं। यह कानून नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के चिटबाजों पर इसलिए लागू नहीं होगा, क्योंकि यह घटना 21 जून से पहले हुई थी यानी 21 जून से पहले की घटनाओं पर यह कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा। 21 जून के बाद से अगर किसी भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी या धांधली होती तो इस नए कानून के तहत दोषियों और आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इससे पहले की घटनाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा।