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Thursday, July 31, 2025

छत्तीसगढ़ के BJP विधायक की ईसा मसीह पर विवादित टिप्‍पणी, FIR दर्ज, कोर्ट ने भेजा नोटिस, 10 जनवरी को बताना होगा क्यों कहा ऐसा…

जशपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के जशपुर से विधायक रायमुनि भगत पर FIR दर्ज की गई है। भाजपा विधायक ने ईसा मसीह के पर विवादित टिप्‍पणी की थी। शिकायत के बाद भी थाने में जब इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तब कोर्ट में 10 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद विधायक को नोटिस देकर 10 जनवरी को कोर्ट में अपना पक्ष रखने कहा गया है। विधायक की इस टिप्पणी से मसीह समाज में भारी आक्रोश है।

प्रभु ईसा मसीह पर विवादित टिप्‍पणी पर कोर्ट की फटकार के बाद भाजपा विधायक राममुनि भगत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधायक पर बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। सितंबर 2024 में आस्‍था थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में भुईहर समाज द्वारा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक रायमुनि भगत पहुंची थीं। उन्‍होंने विवादित टिप्‍पणी कर दी थी, इससे मसीही समाज में भारी आक्रोश है।

भाजपा विधायक रायमुनि ने यह कहा था
विधायक ने ईसा मसीह पर विवादित टिप्‍पणी करते हुए कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित रह सकते हैं, फिर धर्मांतरण करने वालों को कब्रिस्‍तान की आवश्‍यकता नहीं होना चाहिए, उसकी जरूरत क्‍यों पड़ती है। इसका समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया था। समाज के लोगों ने ईसा मसीह का अपमान बताते हुए जशपुर जिले के हर थाने और चौकी पर FIR दर्ज किए जाने की मांग को लेकर आवेदन भी दिया था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की थी।

कोर्ट ने विधायक की टिप्पणी को गलत कहा
विधायक रायमुनि के विवादित टिप्‍पणी के खिलाफ ग्राम ढेगनी के रहने वाले हेरमोन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट में याचिका लगाई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 लोगों के बयान दर्ज कराने के अलावा वीडियो सीडी भी कोर्ट में पेश किया था। न्यायाधीश अनिल चौहान ने याचिकाकर्ता के आरोप को सही माना और इसे धार्मिक भावना का अपमान बताया। विधायक रायमुनि भगत को इस मामले में अपना पक्ष रखने कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 10 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी, जिसमें विधायक को अपना पक्ष रखना होगा।

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