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Saturday, August 9, 2025

CGPSC घोटाला: कारोबारी श्रवण की जमानत याचिका खारिज, लेन-देन कर पर्चा लीक किया गया, सिंडिकेट काम कर रहा था…

रायपुर-बिलासपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाला केस में जेल में बंद कारोबारी श्रवण कुमार गोयल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने श्रवण कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौरान CBI ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट श्रवण के खिलाफ पेश किया है। चार्ज शीट में CGPSC पर्चा लीक, नौकरी के लिए रकम, ट्रांजेक्शन का पूरा डिटेल पेश किया। सीजीपीएससी स्कैम में अब तक पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, साहिल सोनवानी, शशांक और भूमिका, नितेश, पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गनवीर की गिरफ्तारी हो चुकी है।

CBI के वकील ने स्पेशल कोर्ट में CGPSC के पूर्व चेरमैन टामन सोनवानी, डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गनवीर, सोनवानी का भतीजा, बेटा साहिल, नितेश के साथ बजरंग इस्पात के पूर्व डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल, उनके बेटे शशांक, बहू भूमिका के खिलाफ 465 पन्नों का चालान पेश किया था। सीबीआई के वकील ने 15 पन्नों की समरी भी पेश किया था। बता दें कि सीजीपीएससी घोटाले की छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीबीआई जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान सीजीपीएससी स्कैम एक बड़ा मुद्दा भी बना था।

पूर्व चेयरमैन समेत कई गिरफ्तार
परीक्षा भर्ती घोटाला मामले में CBI ने पूर्व पीएससी चेयरमैन और कारोबारी को दो माह पूर्व गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में सबूत मिलने के बाद डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर सहित कारोबारी के बेटे-बहू और चेयरमैन के भतीजे, बेटा को गिरफ्तार किया। CBI ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा में सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसने पैसों का लेन-देन कर पर्चा लीक किया। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक की जांच की जा रही है। उनकी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की गई है। जांच में साक्ष्य मिलने पर आरती की भी गिरफ्तारी की जाएगी।

वकील ने 40 गवाहों की सूची सौंपी
सीजीपीएससी परीक्षा भर्ती मामले में सीबीआई के वकील ने कोर्ट में 40 गवाहों की सूची सौंपी है। चार्जशीट में आरोप है कि पीएससी के तत्कालीन पदाधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लेन-देन कर अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को उपकृत करने पेपर लीक किया। कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट पर 30 जनवरी को बचाव और अभियोजन पक्ष अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि सीजीपीएससी घोटाला मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था। पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर की याचिका पर हाईकोर्ट ने 18 लोगों की ज्वाइनिंग पर रोक लगाई थी।

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