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Friday, October 18, 2024

आयुष्मान कार्ड को बनाया कमाई का जरियाः 48 अस्पतालों पर एक्शन, 11 हॉस्पिटल पर लाखों का जुर्माना, एक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल…

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना में प्राइवेट अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई नामचीन अस्पतालों ने इस आयुष्मान कार्ड को कमाई का जरिया बना लिया है। आयुष्मान कार्ड का गलत उपयोग करने वाले 48 अस्पतालों पर छत्तीसगढ़ शासन ने कार्रवाई की है, जिसमें कई नामी हॉस्पिटल शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने यह योजना शुरू की गई, लेकिन कई अस्पतालों ने इसे आर्थिक लाभ (अवैध कमाई) का जरिया बना लिया है। अस्पतालों ने नियमों की अवहेलना कर मरीजों के अधिकार (आयुष्मान कार्ड) का दुरूपयोग किया और शासन को गुमराह करते रहे। छत्तीसगढ़ शासन नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे अस्पतालों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। शासन ने वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की है।

अस्पतालों के खिलाफ मिली शिकायतों पर जांच के बाद 11 अस्पतालों पर करोड़ों का जुर्माना और 1 अस्पताल का पंजीयन निरस्त (De-empanelment) किया गया है। इन अस्पतालों के विरुद्ध आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बाद भी हितग्राहियों से अतिरिक्त नकद राशि लेने, आर्थिक लाभ के लिए नियम विरुद्ध अनावश्यक रूप से मरीजों को योजना अंतर्गत भर्ती किये जाने और अवैधानिक तौर पर योजना के तहत गर्भाशय के ऑपरेशन करने की शिकायत हुई थी। 48 अस्पतालों में से शेष 33 अस्पताल जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर जल्द ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इन अस्पतालों पर शासन ने लगाया जुर्माना

  • जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड
  • श्री आरोग्यम हॉस्पिटल पर 11 लाख 41 हजार रुपये का अर्थदंड
  • अंकुर हॉस्पिटल रायपुर पर 1 लाख 40 हजार का अर्थदंड
  • माँ यशोदा हॉस्पिटल जिला-गरियाबंद पर 6 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना
  • श्रीराम हॉस्पिटल झलप, महासमुंद पर 11 लाख 41 हजार रुपये का जुर्माना
  • अशोका हॉस्पिटल रायपुर पर 31 लाख 60 हजार रुपये जुर्माना
  • ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर पर 1 लाख 82 हजार रुपये जुर्माना
  • साईं समर्थ हॉस्पिटल रायपुर पर 4 लाख 25 हजार रुपये जुर्माना
  • CIMT हॉस्पिटल रायपुर पर 11 लाख 8 हजार रुपये का जुर्माना
  • केयर एंड क्योर हॉस्पिटल बिलासपुर पर 12 लाख 74 हजार 900 रुपये का अर्थदंड
  • स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग पर 24 लाख 44 हजार 700 का अर्थदंड
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