रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए राज्य शासन ने शासकीय कर्मियों के महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि के साथ संविदा कर्मचारियों के वेतन में एकमुश्त वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य शासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 42 प्रतिशत कर दिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से मिलेगा।
राज्य शासन ने छठवां वेतनमान के अनुरूप 1 जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से देय होगा। वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर और दुर्ग, भिलाई नगर के लिए 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।
सी श्रेणी के शहरों में 6% एचआरए
सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर-चाम्पा के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए 6 प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता की दर आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
एकमुश्त संविदा वेतन में भी बढ़ोत्तरी
राज्य शासन के सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करते हुए वृद्धि की गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 1 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रुपये तक एकमुश्त संविदा वेतन निर्धारित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। राज्य के पेंशनर व परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत महंगाई राहत दिया जाएगा। महंगाई राहत की नए दरें 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी।