रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने प्रदेश के एक विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को ही राजभवन से आदेश जारी किया गया है। राज्यपाल ने उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 17 अंतर्गत डॉ. राम शंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी पाटन, दुर्ग के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया गया है। कुलपति पर भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा था।
महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 14(7) अंतर्गत संभागायुक्त रायपुर संभाग, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के रूप में दायित्व निवर्हन के लिए निर्देशित किया गया है। राज्यपाल के आदेश के बाद संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने शुक्रवार को ही कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन में इस विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी।
तीन कुलपतियों की बनाई गई थी कमेटी
बता दें कि कुलपति डॉ. रामशंकर कुरील के खिलाफ भर्ती में घोटाले का आरोप लगा था। इस मामले में राज्यपाल से शिकायत की गई थी। राज्यपाल ने गड़बड़ी की जांच के लिए तीन कुलपतियों की जांच कमिटी बनाई थी, जिसमें कृषि विवि के कुलपति गिरीश चंदेल, पत्रकारिता विवि के कुलपति बलदेव शर्मा और सुंदरलाल शर्मा मुक्त विवि के कुलपति वंशगोपाल सिंह मेम्बर थे। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने कुलपति को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले एबीवीपी ने रायपुर में कुलपति को हटाने प्रदर्शन किया था और कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा था।