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Tuesday, December 3, 2024

छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति नहीं होगी सीधी भर्ती, संभाग आयुक्त, कलेक्टर सहित सभी विभागों को वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश…

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के आदेशानुसार जनवरी 2024 के पूर्व जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति ली गई थी, लेकिन भर्ती के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया गया था, उनकी अनुमति अब रद्द कर दी गई है। अब ऐसे सभी पदों पर पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेने के बाद ही विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दिया गया है। सभी विभागों को नए सिरे से वित्तीय मंजूरी लेनी होगी, जिसके बाद रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। विभाग ने सीधी भर्ती के रिक्त पदों की अनुमति का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण जानकारी के साथ भेजने की बात कही है।

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