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Saturday, October 18, 2025

SEX CD कांड में पूर्व CM भूपेश बघेल को बड़ी राहत, CBI की विशेष अदालत ने किया बरी, कोर्ट ने कह दी बड़ी बात…

RAIPUR. newsupindia@com
छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया। विशेष कोर्ट ने कहा कि बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार ही नहीं है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अदालत के फैसले के बाद सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा है -सत्यमेव जयते’

बता दें कि छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड का मामला अक्टूबर 2017 में आया था, जिसमें दावा किया गया था कि इस सेक्स सीडी कांड में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत हैं। सीडी बाहर आने के बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था। इस मामले में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी।

भूपेश ने जमानत लेने से किया था इनकार
भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस पूरे मामले में भूपेश बघेल पर साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसके बाद भूपेश बघेल कोर्ट में जमानत लेने से इनकार कर दिया था। भूपेश की गिरफ्तारी के बाद बघेल के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन किया था। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह सभाएं भी की थी। इसके बाद दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बंपर जीत मिली थी, जिसके बाद भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे।

कोर्ट ने सभी धारा हटाई और बरी किया
सेक्स सीडी कांड मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को आरोपी बनाया गया है, जबकि इस मामले के आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी किया है। मंगलवार को पूर्व CM भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान मामले में आरोपियों के वकीलों ने अपनी दलीले सामने रखी।

‘बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया’
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के सीनियर वकील मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है। भूपेश ने किसी भी प्रकार को कोई सीडी नहीं बनाई है और न ही सीडी बांटी। उन्होंने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया था कि कोर्ट में सीबीआई बनाम कैलाश मुरारका और अन्य के विरुद्ध जांच पर बहस हुई थी। मामले में CBI ने बहस पूरी कर ली है, अब अभियुक्त के वकील बहस करेंगे। इस दौरान सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं। वहीं मामले में CBI ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होने का दावा किया है।

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