26.3 C
Raipur
Saturday, September 7, 2024

दिल्ली शराब घोटाला की जांच मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंची, ED ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली. न्यूजअप इंडिया
दिल्ली एक्साइज स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। घोटाले की जांच कर रही एजेंसी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को बुलाया है। इससे पहले केजरीवाल को इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी का यह नोटिस ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इधर आम आदमी पार्टी फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रही है।

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दो केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसी मामले में अप्रैल महीने में सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। 16 अप्रैल के बाद अब ईडी ने उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। ईडी ने मामले में दाखिल अपने आरोप पत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख कर चुकी है। सीबीआई ने 16 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल से तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की थी।

केंद्र का एक ही मकसद आप को खत्म करना
आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। सौरभ ने कहा कि खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, इससे साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए और इसके लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरह फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए।

पार्टी के सिसोदिया और संजय पहले ही जेल में
इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। सिसोदिया को झटका देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के लेन-देन की पुष्टि हुई है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन और आबकारी घोटाला मामले में सांसद संजय सिंह पहले ही ईडी की गिरफ्त में हैं। सभी अभी जेल में हैं।

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here