रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर माह एक हजार रुपये देने का ऐलान किया था। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया था। योजना के तहत महिलाओं को 12000 रुपये सालाना मिलेंगे। विष्णुदेव साय सरकार अब इस पर अमल करने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना के बारे में विस्तृत ब्यौरा जारी कर दिया है। महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को पहली किस्त मिलेगा।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू करने का फैसला लिया है। यह योजना एक मार्च से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। योजना के लिए 5 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन यानी आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। 21 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और 21 से 25 फरवरी तक दावा-आपत्ति मंगाई जाएगी। एक मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी है। वर्तमान में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष होनी चाहिए। तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे।
योजना के लिए यह लोग अपात्र
जिनके परिवार का कई भी सदस्य आयकरदाता हो, केंद्र या राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में हो, सांसद, भूतपूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, राज्य सरकार के किसी बोर्ड या मंडल का वर्तमान अध्यक्ष या भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इस तरह भरा जाएगा आवेदन
योजना का लाभ लेने 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in या मोबाइल एप से भरा जाएगा। आवेदन आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, आवेदक स्वयं और नगरीय क्षेत्र के वार्ड प्रभारी से लॉगिन से भरा जा सकेगा।
आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में उपलब्ध होंगे। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जायेगी, यह पावती पार्टल ऐप से सीधे एसएमएस द्वारा हितग्राही को प्राप्त होगी।
इन दस्तावेजों की जरूरत
स्व. सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़ (निवास प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र), स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण-पत्र (ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र), विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची/ स्थानांतरण प्रमाण पत्र/ पैन कार्ड/ मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस (कोई एक), पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की छायाप्रति। स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र।