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Saturday, July 27, 2024

SI-प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 90 दिनों में जारी करें नियुक्ति आदेश, महिला की जगह पुरुष अभ्यर्थियों की होगी भर्ती

बिलासपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (SI) प्लाटून कमांडर भर्ती पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा में चयनित कैंडिडेट्स को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों की जगह सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 45 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को बुलाने और 90 दिनों के भीतर चयन प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है।

छत्तीसगढ़ में SI और प्लाटून कमांडर के करीब 975 खाली पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 में वैकेंसी निकाली थी। भर्ती की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई, जिस पर 17 सितंबर 2021 को आवेदन जमा करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने सुनाया फैसला है। SI-प्लाटून कमांडर पद के 370 महिला अभ्यर्थियों की जगह 370 पुरुष अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के चयन के लिए 45 दिनों के अंदर आमंत्रित करने और 90 दिनों के भीतर चयन प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी माना कि सलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन से भर्ती प्रक्रिया विवादित हुई।

SI भर्ती के लिए आज भी भटक रहे हैं उम्मीदवार
पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए साल 2017 में व्यापमं ने प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। इस वजह से अभ्यर्थियों में आक्रोश भड़क गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने 2021 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन वह भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। व्यापमं ने आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी कर दी, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के नाम सूची में नहीं आ सके। व्यापम की जारी सूची को चुनौती देते हुए कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर दी।

एसआई भर्ती को लेकर दायर की गई थी याचिका
SI भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सतीश कुमार कश्यप सहित अन्य याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से बताया कि पुलिस महानिदेशक ने सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नगत दस्तावेज), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) और प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए 17 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था।

विज्ञापन में महिलाओं को बताया गया था अपात्र
याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट ने बताया कि पुलिस विभाग ने जिन पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था, उसमें कुल 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए आरक्षित थे। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि महिला उम्मीदवारों को प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जा रहा है, बावजूद 4 हजार से ज्यादा महिलाओं को इसमें पात्र मान लिया गया है। इससे पात्र पुरुष उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाधित हो गए हैं।

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