बिलासपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका माना है। डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन (NHAI) सहित सभी पक्षकारों को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उस पर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। अब 26 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि 20 मई को कवर्धा जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी पहाड़ी में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस भीषण सड़क हादसे में तेंदूपत्ता तोड़कर लौट रहे 19 लोगों की मौके हो गई और 3 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को उपचार अभी भी अस्पतालों में जारी है। हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा की घोषणा विष्णुदेव साय की सरकार ने की है। हादसे के बाद पूरे प्रदेश में लगातार मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने पर कार्रवाई की जा रही है और भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जा रहा है।
कवर्धा जिले के भीषण सड़क हादसे का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। शुक्रवार को इस केस की प्रारंभिक सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिस तरह से पिकअप में इतने लोगों को बैठाया गया था और वह पलट गई, यह गंभीर घटना है। इस तरह के हादसे रोकने राज्य शासन, NHAI, परिवहन विभाग और कलेक्टर सहित पक्षकार क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर शपथ पत्र दें। देश में सड़क हादसा रोकने सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य शासन ने उस पर क्या कार्रवाई की है, उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।