बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कथित कोल स्कैम मामले में जेल में बंद निलंबित महिला आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में नंबर नहीं आने कारण उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है। अब 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। दरअसल, आज जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। दो दिन पहले ही कोल स्कैम केस में रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई भी हुई है, जिसमें कोई आरोपी उपस्थित नहीं हुआ था।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएएस रानू साहू को जुलाई-2023 में हिरासत में लिया था। उन पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप ईडी की ओर से लगाया गया है। वह फि़लहाल जेल में बंद है। इस पूरी कार्रवाई के बाद राज्य सरकर ने उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया था। आईएएस रानू साहू के अलावा ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आईएएस समीर विश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय की सचिव सौम्या चौरसिया को हिरासत में लिया है। फि़लहाल सभी अधिकारी जेल में हैं।
सरकार बदलते ही बढ़ सकती है मुश्किलें
बता दें कि प्रदेश में चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सालभर तक ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया था। ईडी ने सरकार के करीबियों और अफसरों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी की। समीर बिश्नोई, रानू साहू और सौम्या चौरसिया न्यायिक हिरासत में हैं। छत्तीसगढ़ में अब सरकार बदलने के बाद इनकी मुश्किलें कम होने के बजाए बढ़ सकती है। चुनाव से पहले भाजपा ने दावा किया था कि सत्ता में लौटने पर सभी तरह के घोटालों की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा था, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद शराब घोटाला, कोल स्कैम, पीडीएस स्कैम सहित कई गड़बड़ियों की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराई जाएगी।
6 जनवरी को होनी है स्पेशल कोर्ट में सुनवाई
बता दें कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल स्कैम केस में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने आरोप पत्र स्वीकार किया है। ED के आरोप पत्र में विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, आईएएस रानू साहू, निखिल चंद्रकार, आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय को आरोपी बनाया है। रानू साहू, निखिल चंद्राकर पहले ही जेल में हैं। सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत लेनी है। अगर जमानत नहीं मिली तो कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। रानू साहू को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बाकी के 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। केस की पहली सुनवाई 25 अक्टूबर को हुई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को स्पेशल कोर्ट में होनी है।