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Saturday, July 27, 2024

दीपावली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, छठ पूजा, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए वर्ष पर भी समय तय, सुप्रीम कोर्ट और NGT का पटाखों पर यह भी निर्देश

रायपुर.न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में केवल हरित पटाखों का उपयोग और बिक्री ही हो सकेगा। दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष और क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को राज्य शासन से निर्देश जारी किया गया है। दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष पर सिर्फ दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने तय किया गया है।

जारी निर्देशों के मुताबिक दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस और नए वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखों फोड़ना प्रतिबंधित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिये गये हैं।

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