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Saturday, July 27, 2024

रायपुर की धमन भट्ठी में जल गया 4 करोड़ रुपये की विदेशी 41 लाख सिगरेट, कस्टम विभाग ने क्यों किया ऐसा…

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीमा शुल्क आयुक्तालय ने लगभग चार करोड़ मूल्य की विदेशी सिगार और सिगरेट को प्लांट की धमनभट्ठी में जला दिया। सिगरेट को न सिर्फ नष्ट किया गया बल्कि भट्ठी में जलाने से अयस्क को पिघलाकर लोहा भी बनाया गया। कस्टम विभाग ने प्लांट की भट्ठी में 40.86 लाख सिगरेट, तस्करी कर लाए गए 2,000 विदेशी मूल के सिगार और 557 विदेशी मूल के रोलिंग पेपर के बक्सों को आग के हवाले किया है।

यह सभी सिगरेट विदेशी ब्रांड की थीं जिन्हें गैर कानूनी ढंग से आयात करने पर जब्त किया गया था। सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर (भोपाल जोन) ने अधिकृत बयान जारी बताया कि 28 फरवरी को विदेशी मूल की सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को नष्ट किया है। नष्ट की गई सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की कीमत लगभग 3.89 करोड़ रुपये है। इसे भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के नियमों का उल्लंघन करके भारत में तस्करी कर लाया गया था। इस सिगरेट में न कोई प्रिंट रेट और न ही सरकार के नियम के हिसाब से पैकेट पर कोई वॉर्निंग है।

सिगरेट सीमा शुल्क (Custom Duty) नियमों के विरूद्ध भारत पहुंची थी। जब्त सिगरेट, सिगार (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 (संशोधित) के तहत निर्धारित नियम और शर्तों के अनुरूप भी नहीं थे। जब्त सिगरेट, सिगार और रोलिंग पेपर मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 के तहत बनाए गए मेट्रोलॉजी (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुरूप भी नहीं थे। जब्त विदेशी सिगरेट, सिगार और पेरिस, गुडांग गरम, डनहिल आदि ब्रांडों में झूठा प्रचार किया गया है।

पैकेट में स्वास्थ्य चेतावनी होना जरूरी
वैधानिक Metrology Act, 2009 और “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA, 2003) के नियमों और शर्तों का भी उल्लंघन पाया गया था। जब्त किए गए विदेशी ब्रांड की सिगरेट के पैकेट पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चेतावनी भी नहीं है। COTPA अधिनियम, 2003 के अनुसार, सिगरेट के पैकेटों पर अन्य बातों के साथ-साथ पैकेट के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के 85% पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी होना जरूरी है।

अफसरों की मौजूदगी में जलाया गया
अवैध रूप से तस्करी कर लाए गए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों में वैधानिक दिशा-निर्देशों और चेतावनी का पालन नहीं किया गया था। सीमा शुक्ल द्वारा जब्त किए गए इस माल को केंद्रीय माल और सेवा कर, रायपुर के अधिकारियों की सहायता और स्वतंत्र गवाहों, सीमा शुल्क आईसीडी, रायपुर के अधिकारियों और डीआरआई अधिकारियों की उपस्थिति में जलाया गया है। मादक पदार्थ को जलाने की फोटोग्राफी भी कराई गई है।

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