रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों के लिए नया नियम बना दिया है। अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में आकर शराब ले पाएगा। इससे पहले काउंटर से एक व्यक्ति द्वारा 4 बोतल तक खरीदने का नियम था। विभाग के इस आदेश से शराब प्रेमियों के चेहरों का रंग उड़ गया है।
आबकारी विभाग द्वारा जारी नियम में यह बदलाव शराब और बियर का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी और पौव्वा खरीदने वालों को राहत दी गई है। एक बार में 2 अद्धी या 4 पौव्वा की लिमिट तय की गई है। इस तरह दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौव्वा भी खरीद सकता है।
नए वित्तीय वर्ष से शराब की कीमतों में इजाफा
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नये नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा। इसका आदेश जारी किया जा चुका है। वहीं इस आदेश से शराब प्रेमियों के चेहरों का रंग उड़ गया है।