रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में अब बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। बिना सूचना के एक माह या उससे अधिक समय से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय कर्मचारियों इसके दायरे में आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ड्यूटी पर नहीं आने वाले सरकारी सेवकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों को इससे संबंधित पत्र भेज दिया गया है। जारी पत्र में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा – व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं करते हुए अधिकतम 6 माह की समयावधि में विभागीय जांच का निराकरण करने के निर्देश विभागों को दिए गए हैं।
15 दिन में ड्यूटी नहीं आने का बताएं कारण
पत्र में एक माह से अधिक समय तक बिना अवकाश लिए अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते और अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इससे संबंधित सूचना – पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में ड्यूटी पर नहीं आने का कारण बताएं। और क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में एंट्री की जाए।
3 वर्ष से अधिक समय वाले किए जाए बर्खास्त
3 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी वित्त विभाग के निर्देशों को तमाम अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को फिर से सूचित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। यही नहीं निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं करने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। सामान्य प्रशासन ने 31 मई 2024 अनुपस्थित सरकारी कर्मचारियों की समीक्षा करने की बात विभागों से कही है।