बिलासपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शराब घोटाला मामले में उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की एफआईआर पर हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने अंतरिम राहत देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस दौरान शासन की तरफ से जवाब पेश करने ACB-EOW ने जवाब पेश करने समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि शराब घोटाले की जांच ACB-EOW द्वारा जारी रहेगी। सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय कथित शराब घोटाला मामला सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। ईडी के एक्शन के बाद कई बड़े नेताओं और राज्य सरकार के नौकरशाहों के नाम सामने आए थे।
ईडी ने अपनी जांच में यह पाया कि राज्य सरकार की सरकारी दुकानों से ही नकली होलोग्राम वाली शराब बेची गई। ईडी के अनुसार इस घोटाले में अनवर ढेबर ने अरुण पति त्रिपाठी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह संचालित किया, जिसके प्रभाव के आगे पूरा सरकारी तंत्र (आबकारी विभाग) बेबस था। ईडी के अनुसार इस मामले के किंगपिन अनवर ढेबर को असीमित ताकत भूपेश बघेल सरकार में प्रभावशाली अधिकारी पूर्व IAS अनिल टुटेजा से मिलती थी।