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Tuesday, March 25, 2025

पत्नी और गर्लफ्रेंड के कॉल रिकॉर्डिंग पर होगी जेल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, कहा- ऐसा करना निजता का हनन

बिलासपुर.न्यूजअप इंडिया
मोबाइल फोन से कॉल रिकॉर्ड करने वाले सावधान हो जाएं। खासकर अगर आपने अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड की कॉल रिकॉर्ड कर ली तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हां, इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग को निजता का उल्लंघन माना गया है। ऐसा करने पर आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग को नियमों का उल्लंघन माना है। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। साथ ही कॉल रिकॉर्डिंग को भी कोर्ट में सबूत मानने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कॉल रिकॉर्डिंग के मामले में निजता के उल्लंघन का जिक्र कर चुका है।

आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी व्यक्तिगत बातचीत को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। साथ ही इसे सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता हैं। ऐसा करना गोपनीयता नियमों का उल्लंघन है।एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इनबिल्ट कॉल रिकॉर्ड फीचर पहले ही बंद कर दिया गया है। इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत होती है। जबकि IOS स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्ड फीचर उपलब्ध नहीं है, हालांकि वॉयस मोमो का विकल्प उपलब्ध है, जिसके जरिए आप किसी से भी बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड विकल्प उपलब्ध नहीं है।

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