बिलासपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को चुनावी याचिका को लेकर नोटिस जारी किया है। यह याचिका भिलाई नगर के भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला और देवाशीष तिवारी के जरिए लगाई है। देवेंद्र यादव के निर्वाचन हलफनामे में संपत्ति की जानकारी और आपराधिक मामले को छिपाने को आधार बनाया गया है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 20 मार्च 2024 को होगी।
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी ने भिलाई नगर से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रेमप्रकाश पांडेय को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। चुनावी परिणाम के बाद अब चुनाव से पहले दाखिल गए हलफनामे को आधार बनाया गया है। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि देवेंद्र यादव ने निर्वाचन हलफनामे में संपत्ति की जानकारी और आपराधिक मामले छिपाए हैं।
प्रेमप्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जनप्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है। बता दें कि कोल स्कैम केस में भी देवेंद्र यादव के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।