बिलासपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर IPS अफसर जीपी सिंह (IPS GP Singh) को हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस पर रोक लगा दी है। 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने रायपुर के थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है।
इससे पहले 2 मई को IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ दुर्ग जिले के सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। रायपुर में राजद्रोह के FIR के कुछ हफ्तों बाद भिलाई के स्मृति नगर चौकी, सुपेला थाना में झूठे केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी जीपी सिंह पर लगा था। जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद जीपी सिंह को कई बार मुख्यमंत्री आवास के चक्कर काटते भी देखे गए थे। तब राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा भी हो रही थी।
CAT से भी मिली थी बड़ी राहत
इससे पहले अप्रैल महीने में IPS अफसर जीपी सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से बड़ी राहत दी थी। CAT ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल करने का आदेश दिया है। जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। जीपी सिंह पर ACB में आय से अधिक संपत्ति पर भ्रष्टाचार और 2022 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का केस भी दर्ज करवाया था। जीपी सिंह ने इस फैसले के खिलाफ CAT में याचिका लगाई थी और सेवा से हटाने को चुनौती दी थी।