बिलासपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मृतक शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2021 को गठित समिति से निर्णय लेकर दो माह के भीतर योग्यता के अनुसार आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की अदालत में अनुकंपा नियुक्ति संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों को फटकार भी लगाई।
याचिकाकर्ता खिलेश्वरी साहू, सिद्धार्थ सिंह परिहार, अश्वनी सोनवानी, त्रिवेणी यादव, बिंद्रा आदित्य के पति प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ थे। सेवा काल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शिक्षक के आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन विभाग ने आवेदकों के पास बीएड, डीएड डिग्री और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं होने के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया।
शिक्षा विभाग के रवैय्या से आवेदक हुए परेशान
शिक्षकों के आश्रित आवेदकों ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा, सी जयंत राव सहित अन्य के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। याचिका में बताया गया कि विवादित अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निराकरण करने 13 सितंबर 2021 को कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है। निर्णय नहीं होने से आवेदकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
शिक्षाकर्मी ग्रेड I और III के पदों पर पदस्थ थे
हाईकोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के पति/पिता/बड़े भाई शिक्षाकर्मी ग्रेड I और III के पदों पर पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान उनकी मौत पर आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं होने के कारण आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। वर्तमान में विभाग में शिक्षाकर्मियों के पद उपलब्ध नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने विवाद के समाधान के लिए 13 सितंबर 2021 को गठित समिति से निर्णय लेकर दो माह के भीतर आश्रितों को नौकरी देने का आदेश दिया है।