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Saturday, July 27, 2024

CM अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, ED को मिली 1 अप्रैल तक की रिमांड, 4 दिन और जांच एजेंसी की हिरासत में रहेंगे

नई दिल्ली. एजेंसी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और दोबारा रिमांड की मांग की, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि जब ईडी ने सुनवाई के दौरान रिमांड की मांग की थी तो केजरीवाल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ED आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है।

ED के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड हुए हैं। वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनका बाकी आरोपियों के साथ आमना-सामना कराना है। इसके अलावा केजरीवाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के पॉसवर्ड नहीं बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वकीलों से बात करके देंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वह कुछ कहना चाहते है, इस बात की कोर्ट से इजाजत मांगी। कोर्ट ने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए तो केजरीवाल ने कहा कि प्लीज मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब केजरीवाल 4 दिन और ईडी की रिमांड में रहेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है। मैं ईडी का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये केस दो साल से चल रहा है। आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? केजरीवाल ने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए यह उचित ग्राउंड है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बयान रगुंटा का है। वह मेरे पास जमीन मांगने आया था, मैंने कहा था कि जमीन एलजी के अधिकार में आता है।

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