नई दिल्ली. एजेंसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे गए।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे। हर एक जोन में 27 दुकानें खोली जानी थी। कुल 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था, इससे पहले राजधानी में 60 प्रतिशत शराब की दुकानें सरकारी थीं और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति आने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट कर दी गई थीं। सरकार ने इस नीति को लागू करते हुए तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा, लेकिन बाद में यह नीति दिल्ली सरकार के लिए आफत बन गई।
साल 2022 में सामने आया था मामला
शराब नीति घोटाले का खुलासा 2022 में 8 जुलाई को तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ था। इस रिपोर्ट में नरेश कुमार ने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। CBI ने 17 अगस्त 2022 को शराब नीति मामला दर्ज किया था। इसके बाद इसमें पैसों की हेराफेरी की बात भी सामने आई और इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामला दर्ज किया था। ईडी ने कई जगहों पर छापे भी मारे थे।