बिलासपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी के साथ महादेव सट्टा एप के आरोपी अनिल दम्मानी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज आर्डर जारी किया गया है। अनिल दम्मानी हवाला कारोबारी हैं। उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बेल दिया गया है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में बीते मई महीने में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुण पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनसे पूछताछ कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। इस दौरान उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया गया था। एपी त्रिपाठी ने अपने वकील के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई थी, जिसके बाद आज उन्हें राहत मिल गई है।
अनिल दम्मानी को मेडिकल ग्राउंड पर बेल
महादेव सट्टा मामले में आरोपी अनिल दम्मानी को भी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। मेडिकल ग्राउंड पर कोर्ट ने दम्मानी को 8 हफ्ते के लिए एक लाख के मुचलके पर जमानत दी है। अनिल दम्मानी ने कोर्ट के सामने अपनी बेल याचिका में 12 साल पहले हुए एक्सीडेंट का हवाला दिया है। उसने कोर्ट में कहा कि इस एक्सीडेंट में उसके शरीर में कई जगह चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसे कई जगहों पर इंप्लांट्स करवाने पड़े। अब उनमें से एक इंप्लांट को निकलवाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि उसमें खून का प्रवाह बंद हो गया है।
12 अप्रैल को 4 बजे तक करना होगा सरेंडर
कोर्ट ने अनिल दम्मानी की बेल याचिका स्वीकार करने के दौरान इस मामले में दर्ज किसी भी गवाह से उसके मिलने पर रोक लगाई है। बिना कोर्ट को सूचना दिए छत्तीसगढ़ से बाहर जाने पर भी रोक रहेगी। उपचार करवाने के बाद दम्मानी को अदालत में उससे जुड़े दस्तावेज पेश करने होंगे। बेल अवधि के दौरान इस केस से जुड़े मामलों पर दम्मानी के मीडिया में बात करने पर अदालत ने भी रोक लगा दी है। दम्मानी को 12 अप्रैल शाम 4 बजे तक सरेंडर करना होगा।