रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ में अब मंत्रियों से मिलने के लिए अफसरों और कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अनुमति बिना उनसे मुलाकात नहीं कर सकेंगे। अगर अपॉइंटमेंट लिए बिना मंत्री या सीनियर अफसरों से मिलने मंत्रालय जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। GAD के आदेश के बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा ने अपने कर्मचारी-अधिकारी को पत्र भेजा है, जिसमें बिना अपॉइंटमेंट लिए मंत्री या सीनियर अधिकारियों से मिलने नहीं जा सकते हैं। यदि बिना अपॉइंटमेंट जाते हैं तो विभाग सख्त एक्शन लेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने बकायदा इसके लिए निर्देश जारी किया हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि कई मामलों में यह देखने को मिल रहा है कि व्यक्तिगत समस्या लेकर कई लोग मंत्रालय में मिलने आते हैं, जबकि उनकी समस्या का समाधान विभागाध्यक्ष कार्यालय या फिर जिला कार्यालय के स्तर से किया जा सकता है। फॉओ-अप भी उसी कार्यालय से होगा। इसके लिए कर्मचारियों को मंत्रालय आने या किसी को भेजने की जरूरत नहीं होगी।
अनुमति लेने के बाद ही मिलने जाए
विभाग के आदेश में आगे लिखा है कि कई दिनों से यह भी देखने में आया है कि विभागीय मंत्री और सीनियर अफसरों के पास अधिकारी-कर्मचारी बिना किसी परमिशन के उनसे मिलने जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों का अनुशासन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही संबंधित कर्मचारी काम की जगह पर प्रभाव पड़ता है। विभाग की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को विभागीय मंत्री या सीनियर अफसरों से मुलाकात करनी है तो वो उचित माध्यम से विभागीय चैनल के जरिए अनुमति ले और उसके बाद ही मिलने जाए।
बिना अनुमति आये तो होगी कार्रवाई
विभाग ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी लिखित में पहले आवेदन दें और मिले समय के अनुसार ही मिलने पहुंचे। विभाग की ओर से निर्देश को ना मनाने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। विभाग की ओर से कहा गया है कि, बिना अनुमति के मिलने गए अधिकारी कमर्चारियों की इस प्रकार की उपस्थिति प्रसिविल सेवा नियम 1965 के नियम 21 के अंतगत कदाचरण मानी जाएगी और संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।
