नई दिल्ली. एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी 3.0 का पूर्ण बजट पेश कर दिया है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां बजट था। इस बजट के साथ निर्मला सीतारमण के नाम पर लगातार आठ बार बजट पेश करने का अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12-16 लाख तक की आमदनी पर 15% टैक्स देना होगा। वहीं 16-20 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 20-24 लाख तक 25% टैक्स देना होगा। इसके अलावा अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगें ।
फिलहाल देश के अंदर दो टैक्स सिस्टम चल रहे हैं। एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 80सी के जरिए कोई छूट नहीं दी जाती है। इसकी वजह से सैलरीड एंप्लॉयीज इसमें सेविंग के नियमों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इस समय न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं, 3 से 7 लाख तक की इनकम पर अभी 5 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, 7 से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है। इस समय 10 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता है।
अगले हफ्ते आएगा न्यू इनकम टैक्स बिल?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल अगले सप्ताह आ रहा है। इसमें नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। हालांकि, फिलहाल उन्होंने इसके स्वरूप की चर्चा नहीं की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि नया आयकर बिल मौजूदा राशि का आधा होगा। शब्दों में स्पष्ट और सीधा होगा। मध्यम वर्ग के लिए आयकर सुधारों, टीडीएस युक्तिकरण और अनुपालन बोझ को कम करने की कोशिश की जाएगी।
बजट में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात
अब बात करें बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई घोषणाओं की तो इस साल वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्त मंत्री ने अपना पिटारा खोलकर उन्हें बड़ी सौगात दी हैं। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में भी छूट दी है। बता दें कि, पहले वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में 50 हज़ार रुपये तक की छूट दी जाती थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। अब यह छूट 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। इतना ही नहीं टैक्स डिडक्शन में अब वरिष्ठ नागरिक 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे। इसके अलावा बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले पार्ट्स से इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी
बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। एक ओर जहां टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि ढेरों डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले पार्ट्स से इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा रही हैं। इसका सीधा फायदा यह होगा कि स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होने वाले हैं। बजट में मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई है। इससे भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले मोबाइल फोन्स की लागत कम होगी, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। उन्हें नए स्मार्टफोन खरीदने के लिए कम खर्च करना पड़ेगा।
बजट 2025 में क्या-क्या हुआ सस्ता?
इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) – बैटरी और ईवी कंपोनेंट्स पर टैक्स में कटौती से इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी।
LCD और LED TV – सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी, जिससे टीवी के दाम कम होंगे।
मोबाइल फोन – मोबाइल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर टैक्स में छूट से स्मार्टफोन सस्ते होंगे।
कपास और दालें – पैदावार बढ़ाने की योजना से किसानों को सीधा फायदा होगा और इनकी कीमतें स्थिर रह सकती हैं।
कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी।