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Thursday, November 21, 2024

विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक में महतारी वंदन योजना पर लगी मुहर, तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेंगे 5500 रुपये, और क्या निर्णय यह भी जानिए…

रायपुर. न्यूजअप इंडिया
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार की शाम कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में महतारी वंदन योजना पर मुहर लगाई गई। वहीं तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपये करने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी में इसे सरकार बनने के बाद लागू करने की बात कही गई थी। ⁠प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण दर 5500 रुपये दिया जाएगा। ⁠

साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसले

  • साय कैबिनेट की बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रुपये प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजना संचालित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए शासन द्वारा 75% और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25% राशि वित्तीय अनुदान के रूप में दी जाएगी।
  • कैबिनेट ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो उन्हें मिलेगा। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टैक्स जमा कराना होगा। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया।
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